Press council of india act in hindi

भारतीय प्रेस परिषद (PCI) [Press Council Of India in Hindi] का गठन 1978 में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत किया गया था। यह देश में प्रेस के नियमन के लिए एक शीर्ष निकाय है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council Of India in Hindi) भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यूपीएससी आईएएस परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण हैं। यह लेख सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ( Press Council Of India ), इसकी संरचना, कार्यों और शक्तियों के बारे में विस्तार से बताएगा।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (यूपीएससी पॉलिटी नोट्स): पीडीएफ यहाँ डाउनलोड करें!

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया | Press Council of India

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council Of India Hindi me) की स्थापना वर्ष 1966 में संसद द्वारा प्रथम प्रेस आयोग के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और भारत में प्रेस के मानकों में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council Of India in Hindi) भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 द्वारा शासित है। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो प्रेस, प्रिंट मीडिया के लिए एक निगरानी के रूप में कार्य करता है और दिशानिर्देशों के उल्लंघन को देखता है। यह एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है। प्रिंट मीडिया के लिए, पेशेवर मानकों को परिभाषित और प्रसारित करना। इसका मिशन प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और भारत में प्रेस मानकों को संरक्षित और विकसित करना है। यह क्रमशः नैतिकता के उल्लंघन और प्रेस के खिलाफ और प्रेस द्वारा लाए गए स्वतंत्रता उल्लंघन के आरोपों का न्यायनिर्णयन करता है। इसे संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।

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भारतीय प्रेस परिषद की संरचना | Composition Of Press Council of India

भारतीय प्रेस परिषद की संरचना (Structure of Press Council Of India in Hindi) इस प्रकार है: